राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 कब जारी की गई?


राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025  

Rajasthan Logistics Policy-2025

31 मार्च, 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की।

राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा स्थल बनाने के लिए किए गए कई आकर्षक प्रावधान:

पॉलिसी में किए गए प्रमुख प्रावधान

वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गाे टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपये तक एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी 10 वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है।

EFCI की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी होगी दस वर्षों तक देय

वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गाे टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपये तक एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (EFCI) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान।

लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को विशेष रियायत

निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपये होगी।

स्टाम्प ड्यूटी पर 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट

कन्वर्जन ऑफ लैंड चार्जेज पर 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण

मंडी फीस पर 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट


लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रोजगार के अवसर होंगे सृजित

दक्षता एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्मिक प्रशिक्षण की कुल लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम 4000 रुपये प्रति वर्कर प्रतिमाह, 6 माह तक) का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी उन्नयन के लिए ट्रक ट्रैकिंग उपकरणों की लागत पर प्रति ट्रक 2000 तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण

लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर के प्रति इंस्टॉलेशन पर 2 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण

फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपये) एकमुश्त पुनर्भरण  

रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10 प्रतिशत आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित

पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन

12.5 करोड़ रुपये तक हरित प्रोत्साहन का प्रावधान

ETP, CETP, औद्योगिक अवशिष्ट का पुनः उपयोग एवं रीसाइक्लिंग, कॉमन स्प्रे ड्रायर आदि पर लागत का 50 प्रतिशत एकमुश्त पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। 

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