- केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्त के विभाजन के लिए नया फॉर्मूला निर्धारित करने के लिए 15वें वित्त आयोग का गठन सरकार ने 17 नवंबर, 2017 को किया है।
- इस आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह को बनाया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के अनुसार वित्त आयोग का गठन सामान्यतः प्रति पांच वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- 15वां वित्त आयोग 30 अक्टूबर, 2019 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- 15वां वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी और सिफारिशों को 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2015 तक अनुपालित किया जाएगा।
- अन्य सदस्य:- शक्तिकांत दास, अशोक लाहिड़ी, रमेश चन्द, अनूपसिंह
- सचिव:- अरविन्द मेहता
15वें वित्त आयोग का गठन
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