डॉ. भीमराव अम्बेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना: दलित और आदिवासी युवाओं के सपनों को नई उड़ान
Dr. Bhimarav Ambedakar Udyam Protsaahan Yojana
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, राजस्थान सरकार दलित और आदिवासी समुदायों के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना' एक महत्वपूर्ण पहल है जो इन वर्गों के व्यक्तियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने या उसका विस्तार करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
यह योजना उन सभी महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में अपने उद्यम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। आइए, इस योजना के प्रमुख पहलुओं को विस्तार से समझते हैं:
किस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करें और कितनी सहायता पाएं?
यह योजना विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए ऋण और अनुदान की सुविधा प्रदान करती है:
विनिर्माण क्षेत्र: यदि आप कोई नया उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो आपको अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत पर ऋण मिल सकता है।
सेवा क्षेत्र: सेवा-आधारित उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत पर ऋण सुविधा उपलब्ध है।
व्यापार क्षेत्र: ट्रेडिंग या व्यापार से संबंधित व्यवसायों के लिए 1 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत पर ऋण दिया जा रहा है।
ऋण सुविधा और न्यूनतम अंशदान:
योजना के तहत, परियोजना लागत का एक बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है:
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र: परियोजना लागत का 40 प्रतिशत तक ऋण सुविधा।
व्यापार क्षेत्र: परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण सुविधा।
हालांकि, आवेदकों को भी अपनी ओर से कुछ अंशदान करना होगा:
विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र: परियोजना लागत का 10 प्रतिशत न्यूनतम अंशदान।
व्यापार क्षेत्र: परियोजना लागत का 15 प्रतिशत न्यूनतम अंशदान।
ऋण अवधि और आकर्षक ब्याज अनुदान:
यह योजना सिर्फ ऋण ही नहीं, बल्कि उस पर आकर्षक ब्याज अनुदान भी प्रदान करती है, जिससे उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम हो सके:
ऋण अवधि: ऋण चुकाने के लिए 3 से 7 वर्ष का समय दिया जाएगा।
ब्याज अनुदान: 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी दरें इस प्रकार हैं:
25 लाख रुपये तक के ऋण पर: 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
25 लाख से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर: 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर: 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
पात्रता मानदंड:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी पात्रता शर्तें हैं:
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
घर बैठे करें आवेदन: SSO ID के माध्यम से
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी बेहद सरल बनाया गया है। इच्छुक आवेदक अपनी SSO ID के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है।
अधिक जानकारी के लिए https://brupy.rajasthan.gov.in/Home/BRUPY पर जाएं।
निष्कर्ष:
डॉ. भीमराव अम्बेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान के दलित और आदिवासी समुदायों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, राज्य सरकार इन वर्गों को उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। यह योजना निश्चित रूप से एक प्रगतिशील और समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
