राजस्थान सरकार भामाशाह रोजगार सृजन योजना से दे रही बेरोज़गारों ऋण

भामाशाह रोजगार सृजन योजना
योजना का आरम्भ 13 दिसंबर, 2015
स्वयं का उद्यम स्थापित करने के इच्छुक पंजीकृत बेरोज़गारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं, दिव्यांगों एवं शिक्षित बेरोज़गार महिलाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वावलम्बी बनाना।


पात्रता-
18 से 50 आयु वर्ग के सभी महिला व पुरुष जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो व राजस्थान का मूल निवासी हो।


सुविधाएं-
इस योजनान्तर्गत प्रत्येक अभ्यार्थियों को उनकी परियोजना के आधार पर सेवा व व्यापार कार्य के लिए अधिकतम 05 लाख रु तथा उद्योग हेतु अधिकतम 10 लाख रु तक का ऋण दिया जाता है एवं सभी क्षेत्रों में 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाता है।


आवेदन करने व अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें-
www.sso.rajasthan.gov.in


आवेदन के साथ औपचारिकताएं-

आवेदन करने के साथ आवेदक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति, आयु-प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड एवं रोज़गार पंजीयन नम्बर की आवश्यकता होती है।

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