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पालनहार योजना

पालनहार योजना

राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा आदि के लिए पालनहार योजना का गठन किया गया है। 

0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 500 रुपये एवं 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है।

पालनहार योजना राज्य सरकार की सम्पूर्ण भारत में अनूठी एवं अनुकरणीय योजना है। इस योजना में 9 श्रेणी के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
जिसमें अनाथ बालक बालिका, मुत्युदण्ड आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के सभी बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता, विशेष योग्यजन, एवं तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के सभी बच्चे तथा नाता जाने वाली माता के तीन बच्चों को पालनहार योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है।
योजनान्तर्गत चालू वित्त वर्ष में अब तक 58 करोड़ 11 लाख रुपये

की सहायता देकर 2 लाख 11 हजार 753 बच्चों को लाभान्वित किया गया।
पूर्व में लाभान्वित पालनहारों को भामाशाह एवं बच्चों के आधार को एस.एस.ओ. पोर्टल पर लिंक किया जा रहा है। आवेदन पत्र ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आनलाइन किये जा रहे हैं।

 

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